कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत, 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम अग्रिम जमानत

मुंबई। स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मद्रास हाईकोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। यह पूरा मामला महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि वे महाराष्ट्र की अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को खतरा है।
बता दें कि, हाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई की खार पुलिस ने कुणाल को 31 मार्च को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था। इतना ही नहीं मुंबई पुलिस इस मामले में दो बार कुणाल कामरा को तलब कर चुकी है। कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि, जब तक कुणाल कामरा स्थायी कानूनी उपाय नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाएगी। खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
दरअसल, कुणाल कामरा में खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने हालिया शो में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिव सेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गीत गाया था। उनका ये वीडियो सामने आने के बाद गुस्साए शिवसेना समर्थकों ने हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की थी। मद्रास हाई कोर्ट में दायर यचिका में कुणाल कामरा ने कहा कि, वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के रहने वाले हैं और उन्हें आशंका है कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।





