मानहानि मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

नई दिल्लीकेंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत पेशी से छूट जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च तय की है। यह मामला कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक फायदे के लिए उनकी छवि को जानबूझकर खराब किया गया।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शिवराज सिंह चौहान को फिलहाल व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद चौहान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य भाजपा नेताओं के खिलाफ जारी वारंट पर भी रोक लगा दी थी।

क्या है मामला?

कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा ने शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया है। तन्खा का आरोप है कि उन्हें साल 2012 में मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण का विरोधी बताया गया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

शिवराज सिंह चौहान की दलील

शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने अदालत में तर्क दिया कि विवेक तन्खा जिस बयान पर आपत्ति जता रहे हैं, वह विधानसभा में दिया गया था और संविधान के अनुच्छेद 194(2) के अंतर्गत आता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी राज्य के विधानमंडल में कही गई बात के संबंध में अदालत में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

समन और वारंट पर विवाद

महेश जेठमलानी ने यह भी कहा कि समन से जुड़े मामले में कोर्ट का जमानती वारंट जारी करना दुर्लभ और अनुचित है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की अपील की थी। वहीं, विवेक तन्खा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि शिवराज सिंह चौहान को निचली अदालत के सामने पेश होना चाहिए था।

अगली सुनवाई की तारीख 26 मार्च

अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 26 मार्च को होगी। फिलहाल, शिवराज सिंह चौहान को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिलने से उन्हें राहत मिली है। वहीं, तन्खा का कहना है कि यह मामला राजनीतिक साजिश के तहत उनकी छवि को खराब करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

 

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