सीसीसीआई चुनाव 2025: पुराने संविधान के अनुसार होंगे चुनाव

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (सीसीसीआई) के चुनाव 2025 को लेकर आज चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि पुराने संविधान के अनुसार ही चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव रेना जमील के हस्ताक्षरयुक्त आदेश के बाद लिया गया।
10 चरणों में होगा चुनाव
रायपुर सहित 26 जिलों में 10 चरणों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भिलाई और रायपुर जिलों में मतदान प्रक्रिया दो दिनों में संपन्न होगी।
रायपुर और अन्य जिलों में पदों का बंटवारा
रायपुर जिले के लिए 8 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री चुने जाएंगे।
अन्य जिलों जैसे सरगुजा, सूरजपुर, मनेंद्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, गौरेला–पेंड्रा–मारवाही, धमतरी, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, जशपुर, सारंगढ़–बिलाईगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बिलासपुर, सक्ति, कोरबा, जांजगीर–चांपा, मुंगेली, बेमेतरा, महासमुंद, गरियाबंद, बलोदाबाजार–भाटापारा में 1 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री का चुनाव होगा।
प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए कुल 27,480 मतदाता मतदान करेंगे।
नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया
नाम निर्देशन पत्र 17, 18 और 19 मार्च को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक लिए जाएंगे।
जमा करने का समय दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक रहेगा।
अंतिम तारीख 20 मार्च को सुबह 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।
फीस का निर्धारण
प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पद के लिए नाम निर्देशन पत्र शुल्क: ₹31,000।
प्रदेश उपाध्यक्ष और मंत्री पद के लिए नाम निर्देशन पत्र शुल्क: ₹15,000।
चुनाव भवन में होगी पूरी प्रक्रिया
सभी चुनाव प्रक्रियाएं रायपुर के चेंबर भवन में ही संपन्न की जाएंगी। निर्वाचन अधिकारी प्रकाशचंद गोलछा ने बताया कि पुराने संविधान के अनुसार ही चुनाव कराए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है।





