बिलासपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ना अब पड़ेगा भारी, समय पर न भरा चालान तो जब्त हो सकता है वाहन

बिलासपुर। अगर आपने ट्रैफिक नियम तोड़ा है और समय पर ई-चालान नहीं भरा, तो अब सावधान हो जाएं। बिलासपुर में ट्रैफिक विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। समय पर चालान न भरने वालों के खिलाफ अब कोर्ट और आरटीओ की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसमें आपका वाहन जब्त हो सकता है और ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड किया जा सकता है।

ट्रैफिक विभाग ने बताया कि ई-चालान भरने के लिए अब ऑनलाइन आसान तरीका उपलब्ध है। लोग घर बैठे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम जैसे ऐप्स से चालान का भुगतान कर सकते हैं।

इसके लिए आपको बस echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन का नंबर डालना है, ओटीपी दर्ज करना है और फिर चालान का ऑनलाइन भुगतान करना है।

विभाग ने वाहन चालकों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और चालान मिलने पर समय पर भुगतान जरूर करें, ताकि कोर्ट और आरटीओ की कार्रवाई से बचा जा सके।

सड़क सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है।

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