BREAKING NEWS : सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, जानें क्या है खास

नई दिल्ली। BREAKING NEWS : Supreme Court के नए नियमों को President Draupadi Murmu से मंजूरी मिल गई है. अब ‘अवकाश न्यायाधीश’ की जगह ‘न्यायाधीश’ शब्द का प्रयोग किया जाएगा। नये संशोधित नियमों को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद 5 नवंबर को भारत के निवर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अधिसूचित कर दिया है. इन बदलावों के बाद सुप्रीम कोर्ट में अब दो सत्र होंगे। केस फाइलिंग, सुनवाई सहित कई बड़े बदलाव किये गये हैं.
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BREAKING NEWS : आपको बता दें कि आंशिक कार्य दिवस अवकाश की संख्या अब 95 दिनों से अधिक नहीं हो सकेगी। साथ ही अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पेश करने व सुनवाई सहित अन्य विषयों में आंशिक बदलाव भी किये गये हैं. संशोधन के संबंध में नया गैजेट जारी कर दिये गये हैं. संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत Supreme Court (दूसरा) संशोधन अधिनियम 2024 लागू हो गया है. 2013 के अधिनियम को संशोधित करते हुए सुप्रीम कोर्ट अधिनियम 2024 लाया गया है.





