BIRD FLU: सर्विलांस जोन में मुर्गी और अंडों की बिक्री शुरू, अब हर 15 दिन में लिया जाएगा सैंपल

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब सैनिटाइजेशन प्रक्रिया पूरी होने और सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, सर्विलांस जोन के तहत मुर्गी और अंडों की बिक्री की अनुमति दी गई है।

चक्रधर नगर के शासकीय पोल्ट्री फार्म में साफ-सफाई और डिजइनफेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। पशुपालन विभाग ने इस प्रक्रिया के बाद सैनिटाइजेशन सर्टिफिकेट जारी किया। इसके बाद अब सर्विलांस जोन (1 से 10 किलोमीटर) के भीतर पहले से उपलब्ध पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की जा सकेगी।

सर्विलांस जोन और प्रतिबंध

हालांकि, सर्विलांस जोन की सीमा के अंदर और बाहर पोल्ट्री उत्पादों जैसे मुर्गी, अंडों आदि के परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। संक्रमित क्षेत्र (0-1 किलोमीटर) में पक्षियों के पालन पर तीन महीने तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जब तक वह पूरी तरह से डिजीज मुक्त घोषित नहीं हो जाता।

सैंपलिंग प्रक्रिया

15 दिनों के अंतराल पर बर्ड फ्लू जांच के लिए सैंपल लिए जाएंगे। सर्विलांस जोन के 25 प्रतिशत गांवों से हर 15 दिन में नमूने एकत्र किए जाएंगे। चार पक्षियों के सैंपल नेगेटिव आने के बाद ही सर्विलांस जोन को डिजीज मुक्त घोषित किया जा सकेगा। उप संचालक पशुपालन डीडी झरिया ने बताया कि

सभी प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई है, और अब सर्विलांस जोन में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री की जा सकती है, जबकि उनके परिवहन पर प्रतिबंध रहेगा।

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