बिलासपुर: मेयर पूजा विधानी की बढ़ीं मुश्किलें, जाति और चुनावी खर्च को लेकर कोर्ट में मामला

बिलासपुर। हाल ही में बनीं नगर निगम की मेयर पूजा विधानी एक नए विवाद में घिर गई हैं। उनकी जाति और तय सीमा से ज्यादा चुनावी खर्च को लेकर अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में याचिका दाखिल कर पूजा विधानी पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र देने और अधिक खर्च करने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पूजा विधानी सहित 10 लोगों को नोटिस जारी किया है और 5 मई तक जवाब मांगा है।
गौरतलब है कि फरवरी में हुए नगर निगम चुनाव में बिलासपुर की मेयर सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी। भाजपा ने एल. पद्मजा (पूजा) विधानी को उम्मीदवार बनाया था, जो चुनाव जीतकर महापौर बनीं। तभी से उनकी जाति को लेकर सवाल उठते रहे हैं।
प्रमोद नायक का कहना है कि नामांकन के दौरान ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कोर्ट में दी गई याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने जानबूझकर शिकायतों को नजरअंदाज किया।
इसके अलावा याचिका में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि मतदान के दौरान वीवीपैट की सुविधा नहीं थी, जिससे मतदाता यह नहीं देख सके कि उनका वोट किसे गया।
प्रमोद नायक ने चुनाव रद्द करने की मांग की है और साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजकर जवाब देने को कहा है।





