बिलासपुर: चयन सूची में नाम होने के बावजूद नहीं मिली नौकरी, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

बिलासपुर। जांजगीर-चांपा जिले के रहने वाले ऋषभ स्वर्णकार का नाम परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद की चयन सूची में आने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। इसको लेकर उन्होंने साल 2017 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, पीएससी ने 27 जुलाई 2016 को परिवहन उपनिरीक्षक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। ऋषभ ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा और इंटरव्यू सब कुछ पास किया। 25 अप्रैल 2017 को आई चयन सूची में उनका नाम चौथे नंबर पर था। फिर भी उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई और न ही कोई वजह बताई गई।

इस पर ऋषभ ने कोर्ट में याचिका लगाई और कहा कि उन्होंने फिजिकल टेस्ट भी दिया था और उनकी जांच जांजगीर के जिला अस्पताल में हुई थी। उन्होंने मांग की थी कि या तो उन्हें नियुक्ति दी जाए या फिर उनकी शारीरिक जांच दोबारा करवाई जाए।

राज्य सरकार ने जवाब में बताया कि विज्ञापन में साफ लिखा था कि अभ्यर्थी की कम से कम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन ऋषभ की ऊंचाई केवल 164.3 सेंटीमीटर मापी गई थी, इसलिए उन्हें अंतिम चयन से बाहर कर दिया गया।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि ऋषभ निर्धारित शारीरिक मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया।

इस फैसले के बाद ऋषभ की सरकारी नौकरी पाने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं।

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