छत्तीसगढ़: प्राचार्यों की पदोन्नति पर से हटी रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नीति को माना सही

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्राचार्य बनने का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को राज्य सरकार की पदोन्नति नीति को सही ठहराते हुए प्राचार्यों की पोस्टिंग पर लगी रोक हटा दी है।

इस फैसले के बाद अब प्राचार्यों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।

करीब 15 दिन पहले जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब सुनाया गया है। कोर्ट ने इस पर दायर सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।

क्या था मामला?

कुछ समय पहले कुछ शिक्षकों को प्राचार्य पद पर प्रमोशन देकर ज्वॉइनिंग दे दी गई थी, जबकि कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। इस पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है।

इस पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए उन सभी नियुक्तियों को अमान्य करार दिया था और अगली सुनवाई तक किसी को पदस्थ करने पर रोक लगा दी थी।

लेकिन अब जब कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो राज्य सरकार को पदोन्नति और पोस्टिंग करने की पूरी छूट मिल गई है।

यह फैसला उन शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है जो लंबे समय से प्राचार्य बनने का इंतजार कर रहे थे।

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