अटल विश्वविद्यालय में भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक

रायपुर – अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में यूजीसी के नियमों की अनदेखी और अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल करने का आरोप लगाया गया है।

दरअसल, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इस प्रक्रिया में डॉ. राजेश कुमार शुक्ला ने भी आवेदन किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि विश्वविद्यालय ने यूजीसी रेगुलेशन 2018 का उल्लंघन किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और कई अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल किया गया।

याचिका में यह भी कहा गया कि निजी महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का अनुभव केवल तभी मान्य होगा, जब उनकी नियुक्ति संवैधानिक चयन समिति के माध्यम से हुई हो। लेकिन, अटल विश्वविद्यालय ने बिना किसी नियम के निजी कॉलेजों के प्रोफेसरों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया।

इसके अलावा, याचिका में भर्ती प्रक्रिया में त्रुटिपूर्ण सत्यापन का भी मुद्दा उठाया गया है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने आवेदन पत्रों की सही से जांच नहीं की और अयोग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित कर दिया। यह यूजीसी के नियमों का सीधा उल्लंघन है।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले में विश्वविद्यालय को अपने पक्ष को स्पष्ट करना होगा। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है।

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