रायपुर के ASI को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, विभागीय जांच पर लगी रोक

रायपुर। राजधानी के लक्ष्मीनगर के रहने वाले सहायक उपनिरीक्षक (ASI) एसबी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है।

दरअसल, एसबी सिंह के खिलाफ 18 मार्च 2025 को रायपुर के कोतवाली थाने में BNS एक्ट की धारा-74 के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर दी। लेकिन इसी मामले को आधार बनाकर रायपुर के पुलिस अधीक्षक ने 29 मई 2025 को उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए भी नोटिस जारी कर दिया।

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एक ही आरोप पर दो-दो जांच से परेशान होकर एसबी सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकीलों अभिषेक पांडेय और स्वाति कुमारी ने कोर्ट में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर दोनों मामलों के गवाह एक जैसे हों, तो पहले आपराधिक मामले का फैसला होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने भी माना कि दोनों मामलों में गवाह और आरोप लगभग एक जैसे हैं। ऐसे में विभागीय जांच से आपराधिक केस की सुनवाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए कोर्ट ने फिलहाल विभागीय जांच पर रोक लगा दी है।

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