पुलिस आरक्षक भर्ती में अनियमितता का आरोप, हाईकोर्ट ने शासन और व्यापम को भेजा नोटिस

बिलासपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा की चयन प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और व्यापम को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दोनों से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को हाईकोर्ट में हुई। भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए 10 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच ने शासन और व्यापम को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पुलिस आरक्षक भर्ती में भर्ती नियम 2007 का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने बताया कि कुल 5,967 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन चयन सूची में सिर्फ 2,500 अभ्यर्थियों के नाम ही जारी किए गए हैं।

अभ्यर्थियों का आरोप है कि नियमों के अनुसार पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे कई योग्य उम्मीदवार चयन से वंचित रह गए। अब हाईकोर्ट के नोटिस के बाद शासन और व्यापम की ओर से जवाब आने के बाद ही आगे की स्थिति साफ हो पाएगी।

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