बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव में अजीत की टीम की जीत बरकरार, शासन ने खारिज की अपील

बिलासपुर। बिलासपुर प्रेस क्लब के चुनाव को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर आखिरकार विराम लग गया है। राज्य शासन ने दिलीप यादव की अपील को खारिज करते हुए 28 दिसंबर 2025 को संपन्न हुए चुनाव और नई कार्यकारिणी को वैध ठहरा दिया है। इस फैसले के साथ ही अजीत की टीम की जीत पर शासन की मुहर लग गई है, जिससे विरोधी गुट को बड़ा झटका लगा है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अपीलकर्ता दिलीप यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। इतना ही नहीं, वे स्वयं चुनाव में प्रत्याशी के रूप में शामिल हुए थे। ऐसे में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के बाद उसके परिणाम को चुनौती देना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

दरअसल, 7 सितंबर 2025 को तत्कालीन सचिव दिलीप यादव ने चुनाव कराने के लिए महेश तिवारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था और 9 सितंबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। 19 सितंबर को 563 सदस्यों की मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराया गया, लेकिन सूची पंजीयक कार्यालय से प्रमाणित नहीं होने के कारण विवाद खड़ा हो गया।

इसके बाद रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं ने उस चुनाव को निरस्त करते हुए 18 नवंबर 2025 को नए सिरे से चुनाव कराने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के निर्देश पर सहायक पंजीयक को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया और वर्ष 2023 की मतदाता सूची के आधार पर 447 वैध सदस्यों के बीच 28 दिसंबर 2025 को दोबारा चुनाव कराया गया।

इस चुनाव में दिलीप यादव सहित सभी प्रत्याशियों ने हिस्सा लिया था। बाद में उन्होंने परिणाम को चुनौती दी, जिसे शासन ने सुप्रीम कोर्ट के स्थापित सिद्धांतों का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया। शासन के इस आदेश के साथ ही बिलासपुर प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी को वैधानिक मान्यता मिल गई है।

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