हाईकोर्ट का आदेश: अमित शांडिल्य को फिर से डीआईजी जेल पद पर बहाल किया जाए

रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में अमित शांडिल्य को दोबारा उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) जेल के पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि डीआईजी जेल पद के लिए बनाई गई वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम सबसे ऊपर था। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दे दी गई थी।
कोर्ट ने इस प्रक्रिया को सेवा नियमों के खिलाफ बताया। न्यायालय ने साफ कहा कि पदोन्नति देते समय न तो वरिष्ठता के नियमों का पालन किया गया और न ही तय मानकों को ध्यान में रखा गया।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अब अमित शांडिल्य को फिर से डीआईजी जेल के पद पर बहाल किया जाएगा। यह फैसला प्रशासनिक पदोन्नति में नियमों और वरिष्ठता के पालन को लेकर अहम माना जा रहा है।





