नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, अदालत ने लगाया 8 हजार रुपए जुर्माना

रायगढ़। जोबी चौकी क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लक्ष्मण दास महंत को 20 साल की सजा और 8 हजार रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है।

लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर के अनुसार, 14 वर्षीय पीड़िता 14 मई 2024 की रात कमरे में सोने गई थी, लेकिन अगले दिन सुबह वह घर से लापता मिली। उसके कपड़े भी घर में नहीं थे। परिजनों ने रिश्तेदारों के यहाँ खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। संदेह होने पर पिता ने जोबी चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई।

पुलिस जांच में 21 मई को लड़की को बरामद किया गया। उसने महिला पुलिस अधिकारी को बताया कि पड़ोसी लक्ष्मण दास एक साल से उस पर शादी का दबाव बना रहा था। नाबालिग होने के बावजूद उसने जबरदस्ती संपर्क बनाए रखा। 14 मई को वह लड़की को शादी का झांसा देकर अपनी मोटरसाइकिल से बिलासपुर ले गया और लेबर कॉलोनी में किराए के मकान में रखा। वहाँ 20 मई तक मारपीट कर उससे शारीरिक शोषण करता रहा। 21 मई को वह लड़की को गांव छोड़कर फरार हो गया।

पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी पर धारा 366, 376, 2 एन, 323 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामला पॉक्सो कोर्ट में चलने के बाद न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर सजा सुनाई।

यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।

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