हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: स्टाइपेंड पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलेगा पूरा वेतन और एरियर्स

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्टाइपेंड और तकनीकी त्यागपत्र से जुड़ी याचिकाओं पर बड़ा निर्णय देते हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन कर्मचारियों को नियुक्ति के समय पूरा वेतन नहीं दिया गया था, उन्हें अब 100% वेतन, पे प्रोटेक्शन और पूरा एरियर्स दिया जाए।
शिक्षा सहित कई विभागों में नव-नियुक्त कर्मचारियों को बेसिक वेतन का सिर्फ 70%, 80% या 90% हिस्सा स्टाइपेंड के रूप में दिया जा रहा था। कुछ कर्मचारी जिन्होंने उच्च पद पर जाने के लिए “तकनीकी त्यागपत्र” दिया था, उन्हें भी नए पद पर पूरा वेतन मिलने की जगह स्टाइपेंड ही दिया गया। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता मुकेश वैष्णव और अमृत साहू ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह नियम असंवैधानिक है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से ही पूरा वेतन दिया जाए और जो राशि स्टाइपेंड के रूप में कटती रही, उसका पूरा एरियर्स भी भुगतान किया जाए।
इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है।





