CGPSC भर्ती मामला: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 37 अभ्यर्थियों को मिलेगी नियुक्ति

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) की 2021-22 भर्ती से जुड़ा मामला अब एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज करते हुए उन 37 चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिनके खिलाफ अब तक सीबीआई ने कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की है।

हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि जब तक किसी अभ्यर्थी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होती, तब तक उसे नियुक्ति से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

यह मामला CGPSC द्वारा 2021-22 में आयोजित सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। चयन के बाद कुछ उम्मीदवारों पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने जांच CBI को सौंप दी थी। जांच के चलते कई अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी।

इन 37 उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बिना चार्जशीट दाखिल हुए उनकी नियुक्ति रोकना अनुचित है। सिंगल बेंच ने पहले ही उनके पक्ष में फैसला दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उस आदेश को चुनौती दी थी। अब डबल बेंच ने भी वही आदेश बरकरार रखा है।

इस फैसले से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार सभी 37 चयनित उम्मीदवारों को जल्द ज्वाइनिंग देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

यह निर्णय अभ्यर्थियों के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है और इसे न्यायिक निष्पक्षता और प्रशासनिक पारदर्शिता का उदाहरण बताया जा रहा है।

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