हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: दुर्गेश नंदिनी को मिलेगा सिविल जज परीक्षा का एडमिट कार्ड

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शनिवार को अवकाश के दिन विशेष सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (PSC) को निर्देश दिया कि रायपुर की आवेदिका दुर्गेश नंदिनी को सिविल जज भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया जाए।

दरअसल, दुर्गेश नंदिनी इस समय रायपुर न्यायालय में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी (APO) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने सिविल जज परीक्षा के लिए आवेदन किया था। लेकिन आयोग ने यह कहते हुए उनका एडमिट कार्ड रोक दिया कि वे स्टेट बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं हैं।

इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उन्होंने अपने वकीलों आर.एस. पटेल और आशीष साहू के जरिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकलपीठ ने अवकाश के बावजूद विशेष सुनवाई की। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले (उर्वशी कौर बनाम पंजाब लोक सेवा आयोग) का हवाला देते हुए कहा कि आयोग आवेदिका का एडमिट कार्ड तुरंत जारी करे, ताकि वे रविवार, 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकें।

इस फैसले से दुर्गेश नंदिनी और अन्य अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

 

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