मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती अब सिर्फ प्रमोशन से होगी, हाईकोर्ट ने सीधी भर्ती पर लगाई रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर पद पर सीधी भर्ती की व्यवस्था खत्म कर दी है। कोर्ट ने 10 दिसंबर 2021 को जारी चिकित्सा शिक्षा विभाग की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें प्रोफेसरों की भर्ती के लिए एकमुश्त छूट देकर सीधी भर्ती का रास्ता खोला गया था।

एसोसिएट प्रोफेसरों ने इस अधिसूचना का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि 2013 के भर्ती नियमों के अनुसार प्रोफेसर पद सिर्फ प्रमोशन से ही भरे जा सकते हैं।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने एसोसिएट प्रोफेसरों की दलील को सही मानते हुए फैसला सुनाया। अब राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति केवल पदोन्नति से ही होगी।

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