हाईकोर्ट ने खारिज की लीज की मांग, कहा- जमीन चरागाह के लिए आरक्षित

बिलासपुर। बेमेतरा जिले के धानगांव गांव के निवासी बनवाली दास को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्होंने सरकारी जमीन पर खेती करने के लिए लीज की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी।
मामला 0.94 हेक्टेयर जमीन का है, जिस पर बनवाली दास का कहना था कि वे साल 1998 से खेती कर रहे हैं और उनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने कलेक्टर से लीज देने की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर ने 2014 में आवेदन खारिज कर दिया। बाद में उन्होंने अपील आयुक्त दुर्ग और पुनरीक्षण राजस्व मंडल रायपुर में भी अपील की, पर वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।
आखिर में मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने कहा कि यह जमीन सरकारी है और इसे चरागाह (पशुओं की चराई) के लिए आरक्षित किया गया है। कोर्ट ने राजस्व अधिकारियों के फैसले को सही माना और कहा कि इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।





