सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अवकाश नगदीकरण भुगतान में देरी, बिलासपुर एसएसपी को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस

बिलासपुरछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के अवकाश नगदीकरण (लीव एनकैशमेंट) के भुगतान में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बिलासपुर रजनेश सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह मामला कुल 33 सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से जुड़ा है, जिनमें एएसआई बैजनाथ राय, इंस्पेक्टर रघुनंदन शर्मा, और एएसआई हनुमान प्रसाद मिश्रा शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की तरह 300 दिन के अवकाश नगदीकरण का लाभ देने की मांग की थी। उनकी ओर से अधिवक्ताओं धीरेन्द्र पांडेय और विजय मिश्रा ने पैरवी की।

हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान एसएसपी बिलासपुर को निर्देश दिया था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फगुआ राम केस के आदेश के मुताबिक 90 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं के आवेदन का निपटारा कर भुगतान करें। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद न तो आवेदन का निराकरण किया गया और न ही भुगतान हुआ।

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इस पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रविन्द्र अग्रवाल की बेंच ने आदेश की अवहेलना मानते हुए एसएसपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

अब देखना होगा कि एसएसपी इस मामले में कोर्ट के सामने क्या जवाब पेश करते हैं।

 

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