BE डिग्रीधारकों को राहत: हाईकोर्ट ने नौकरी से बाहर करने वाला नियम किया रद्द

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जूनियर इंजीनियर (JE) की भर्ती से बी.ई. डिग्रीधारकों को बाहर करने का नियम अब लागू नहीं रहेगा। हाईकोर्ट ने इस नियम को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल डिप्लोमा होल्डर्स को पात्र मानना योग्यता और समान अवसर के अधिकार का उल्लंघन है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की पीठ ने सुनाया। याचिका बीई डिग्रीधारी धगेन्द्र कुमार साहू ने अधिवक्ता प्रतिभा साहू के ज़रिए दायर की थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2016 तक BE और Diploma दोनों धारकों को सरकारी उप अभियंता पदों के लिए योग्य माना जाता था, लेकिन हाल की भर्तियों में सिर्फ डिप्लोमा वालों को मौका दिया गया। इसे कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन माना।
कोर्ट ने कहा कि बीई डिग्रीधारी तकनीकी रूप से ज्यादा योग्य होते हैं और उन्हें बाहर करना अनुचित और पक्षपातपूर्ण है। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों इंजीनियरिंग स्नातकों को राहत मिली है। अब वे फिर से जूनियर इंजीनियर की सरकारी भर्तियों में आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय योग्यता आधारित और समान अवसर की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।





