झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई: दो अवैध क्लीनिक सील, जांच में नहीं मिले वैध दस्तावेज

कोरिया। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो अवैध क्लीनिकों को सील कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत 9 और 10 जून 2025 को की गई। निर्देश कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. अनिल शुक्ला और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में दिए गए थे।

जिला स्तरीय जांच टीम ने बैकुंठपुर ब्लॉक के चरचा कॉलरी क्षेत्र में दो क्लीनिकों की जांच की। पहली कार्रवाई उड़िया दफाई, राम मंदिर के पास सुधीर कुमार मिश्रा के क्लीनिक पर हुई। मौके पर नीडल, दवाइयां और इंजेक्शन जैसी सामग्री पाई गई, लेकिन कोई वैध डिग्री या पंजीयन दस्तावेज नहीं मिला। बिना योग्यतानुसार प्रमाणपत्र के चिकित्सकीय गतिविधि संचालित करने के चलते क्लीनिक को तत्काल सील कर दिया गया। दूसरी कार्रवाई टीना दफाई क्षेत्र में ‘डॉ. आर. खान’ के नाम से चल रहे घरेलू क्लीनिक पर की गई। जांच के दौरान आईवी स्टैंड, बेड और अन्य उपकरण मिले, परंतु वैध प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में इस क्लीनिक को भी सील कर दिया गया।

इसके अलावा 9 जून को सोनहत ब्लॉक के तेलीमुड़ा गांव में महेन्द्र पटेल नामक व्यक्ति द्वारा अवैध इलाज किए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई। मौके पर उपकरण तो मिले लेकिन पंजीयन नहीं, जिसके आधार पर कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे सिर्फ पंजीकृत और योग्य चिकित्सकों से ही उपचार कराएं और किसी भी संदिग्ध या अवैध चिकित्सा गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र या सीएमएचओ कार्यालय को दें।

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