महासमुंद: 11 ग्राम पंचायतों को अवैध रेत उत्खनन पर नोटिस, सरपंचों से मांगा जवाब

महासमुंद। जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के मामले पर प्रशासन सख्त हो गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरिशंकर पैंकरा ने महासमुंद अनुविभाग की 11 ग्राम पंचायतों के सरपंचों और पंचों को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में कहा गया है कि बरबसपुर, कनेकेरा, गढ़सिवनी, अछोला, लहंगर, पीढ़ी, अमलोर, चूहरी, सिरपुर, चिंगरौद और पासिद गांव की सीमा में नदी-नालों से अवैध रेत निकाली और ढोई जा रही है।

प्रशासन ने कहा है कि पंचायत राज अधिनियम 1993 और गौण खनिज नियम 1996 के अनुसार ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी है कि वे शासकीय संपत्तियों की सुरक्षा करें। लेकिन संबंधित पंचायतों ने अपने दायित्वों का पालन ठीक से नहीं किया, जिससे शासन को नुकसान हो रहा है।

सभी सरपंचों को 8 मई को सुबह 11 बजे दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अगर वे उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देश पर जिले में अवैध रेत खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और खनिज व राजस्व विभाग इस पर नजर बनाए हुए हैं।

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