बिलासपुर में बिना अनुमति बोरिंग पर रोक, जल संकट से निपटने प्रशासन सख्त

बिलासपुर– गर्मी का प्रकोप दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। भू-जल स्तर में लगातार गिरावट को देखते हुए बिलासपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में बिना अनुमति बोरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए भी बोरिंग कराना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित अनुविभागीय अधिकारी या अपर कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति किए गए बोर उत्खनन को अवैध माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि गर्मियों में पानी की किल्लत से निपटने के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें आम जनता की भागीदारी भी जरूरी है। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि भू-जल का अनावश्यक दोहन न करें और पानी बचाने के लिए जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करें।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी क्षेत्र में अवैध बोरिंग या अत्यधिक भू-जल उपयोग की शिकायत मिलती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।





