वक्फ बिल पर मस्जिदों में तकरीर पर रोक; CM ने कहा, यह बिल मुस्लिमों के लिए फायदेमंद

रायपुर। वक्फ संशोधन बिल को लेकर छत्तीसगढ़ में एक नया आदेश जारी किया गया है। गुरुवार रात राज्यसभा में पास हुआ यह बिल पहले लोकसभा में भी पास हो चुका था। अब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों के मुतवल्लियों को हिदायत दी है कि वे नमाज के बाद वक्फ बिल पर कोई टिप्पणी या चर्चा नहीं करेंगे।

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बताया कि मस्जिदों में नमाज के बाद सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही तकरीर की जा सकती है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर किसी भी प्रकार की बहस या चर्चा पर रोक लगा दी गई है। अगर किसी अन्य मुद्दे पर बात करनी है तो पहले बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य मस्जिदों में इस बिल पर कोई विवाद न हो और समाज में इसे लेकर एक सकारात्मक सोच बनी रहे।

CM ने किया बिल का समर्थन

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बिल को मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल देश और छत्तीसगढ़ के गरीब मुसलमानों के लिए लाभकारी साबित होगा। बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है, जिससे विवादों का जल्दी समाधान हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल में आदिवासी क्षेत्रों की जमीनों पर वक्फ संपत्ति बनाने पर रोक लगाई गई है, जिससे आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा होगी।

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