उत्तर-पूर्व दिल्ली दंगे: कोर्ट ने 12 आरोपियों को हत्या के दो मामलों में बरी किया

नई दिल्ली। उत्तर-पूर्व दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से संबंधित दो हत्या के मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए चैट्स आरोपियों की हत्या में संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं।

एक मामले में, शरीर की पहचान डीएनए टेस्ट के जरिए की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि इन चैट्स का उद्देश्य केवल समूह के अन्य सदस्यों के बीच हीरो बनने का हो सकता है, और ये साक्ष्य के तौर पर नहीं मान्य हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी हत्या में शामिल थे।

इस मामले में कुल 12 आरोपी थे, जिनमें लोकेश कुमार सोलंकी, पंकज शर्मा, अंकित चौधरी, प्रिंस, जतिन शर्मा, हिमांशु ठाकुर, विवेक पंचाल, रिषभ चौधरी, सुमित चौधरी, टिंकू अरोड़ा, संदीप और साहिल शामिल थे। इस फैसले के बाद, पुलिस और अभियोजन पक्ष को मामले में आगे की जांच करने के लिए और सबूत जुटाने की आवश्यकता होगी।

 

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