Alcohol Policy: नई उत्पाद नीति 1 अप्रैल से लागू, लोकसभा सदस्य ने नियमावली पर उठाए सवाल

रांची। झारखंड में 1 अप्रैल से नई उत्पाद नीति लागू होने जा रही है। इससे पहले, लोकसभा सदस्य चंद्रप्रकाश चौधरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर प्रस्तावित नई उत्पाद नियमावली 2025 पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इस नियमावली में शराब माफिया का प्रभाव नजर आ रहा है और कई बिंदुओं पर संशोधन की जरूरत है।
चंद्रप्रकाश चौधरी का कहना है कि नियमावली में मॉडल शॉप और डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की खुदरा बिक्री की अनुमति दी गई है, जो सही नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बिना बदलाव के इसे लागू किया गया, तो वह कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे।
नई उत्पाद नीति में क्या है खास
नई उत्पाद नीति के ड्राफ्ट में झारखंड मदिरा खुदरा बिक्री के लिए दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन, मदिरा का भंडारण और थोक बिक्री नियमावली, औद्योगिक अल्कोहल और ईथेनाल के उत्पादन, आयात, निर्यात और परिवहन के लिए नीति, और होटल, रेस्तरां, बार और क्लब के संचालन के लिए नियमावली शामिल हैं।
16 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करने का मौका
इस नीति को लागू करने से पहले आम लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तारीख 16 फरवरी है। चंद्रप्रकाश चौधरी ने इस मौके का उपयोग करते हुए अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कराए हैं। नई उत्पाद नीति के ड्राफ्ट पर लोगों की आपत्तियां 16 फरवरी तक ली जाएंगी और इसके बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।





