HIGHCOART: अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम को दिए निर्देश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि नदी में गंदे पानी के बहाव को रोकने और उसकी सफाई सुनिश्चित करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं।

हाईकोर्ट ने कहा कि अरपा नदी में लगातार बह रहा गंदा पानी पर्यावरण और जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। नगर निगम को इसके लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार कर तुरंत लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्थानीय प्रशासन को भी जिम्मेदारी लेने को कहा और समय पर कार्रवाई नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।

नदी संरक्षण पर जोर

अरपा नदी, जो बिलासपुर शहर की पहचान है, लंबे समय से प्रदूषण का शिकार हो रही है। हाईकोर्ट ने इसके संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए नगर निगम से जवाब मांगा कि अब तक नदी की सफाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट का यह कदम पर्यावरण संरक्षण और नदी के पुनर्जीवन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस फैसले से उम्मीद है कि अरपा नदी का जल जल्द ही साफ और प्रदूषणमुक्त होगा।

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