PIT NDPS एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई: नशा तस्करों को जेल

रायपुर। रायपुर संभाग के आयुक्त महादेव कावरे ने मादक पदार्थ (गांजा) तस्करी के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 की धारा 10 के तहत 4 अपराधियों को जेल भेजने का आदेश जारी किया है।

इनमें बिलासपुर से किशोर सुखवानी को 3 महीने, जबकि गोरेला-पेंड्रा-मरवाही से रमेश राठौर, और जांजगीर-चांपा जिले से जोधराम और हेमलाल को 6-6 महीने के लिए जेल भेजा गया है। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षकों (SP) के प्रतिवेदनों के आधार पर नशा तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की है।

इससे पहले, बीते नवंबर महीने में राजधानी रायपुर के 4 अपराधियों, उदय जैन (थाना खमतराई) और बाबू उर्फ देंगा सरदार (थाना माना कैंप) को 6-6 महीने के लिए, जबकि अजीत सिंह (थाना आमा नाका) और बैशाखू ध्रुव (थाना उरला) को 3-3 महीने के लिए जेल भेजा गया था। पिट यानी PIT एनडीपीएस एक्ट, 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं।

यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है और उन अपराधियों के खिलाफ होती है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। PIT NDPS एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जिनके द्वारा लगातार अवैध रूप से मादक पदार्थों का व्यापार, गतिविधि की जा रही है। तथा निरुद्ध के बिना ऐसे कार्य को रोकने के अन्य कोई विकल्प नहीं हो।

 

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