छत्तीसगढ

धोखे से बचें: हाईकोर्ट ने जारी किया अलर्ट, रकम दोगुनी करने के झांसे में न आएं

बिलासपुर। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने एक सर्कुलर जारी कर रकम दुगना कर देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों से सतर्क रहने को कहा है। इस प्रकार के कृत्य की जानकारी मिलने पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विभिन्न समाचार पत्रों, संचार माध्यमों एवं अन्य माध्यमों से यह जानकारी में आया है कि कुछ धोखेबाज व्यक्तियों/संस्थाओं के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने का लालच दिया जाकर जन साधारण को गुमराह किया जा रहा है। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह जानकारी दी जाती है कि इस तरह का कोई निवेश अथवा कृत्य छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना कर्मचारी नियम, 2023 के नियम-46 सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल (आचरण) नियम, 1965 के नियम-17 के अंतर्गत निषेध है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय है। अतः छत्तीसगढ़ राज्य के जिला न्यायालयों के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है। कि वे किसी धोखेबाज व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा कम समय में रकम दोगुनी करने अथवा अधिक लाभ देने के प्रलोभन में आकर अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह की योजनाओं में निवेश करने अथवा उक्तानुसार कोई भी कृत्य करने से बचें और सतर्क रहते हुए संभावित धोखे से भी बचें।

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