छत्तीसगढ

दुर्गा पंडालों में म्यूजिक सिस्टम व गरबा के लिया तय की गई समय सीमा, जारी हुआ गाइडलाइन…

रायपुर। दुर्गा पूजा के दौरान प्रशासन ने म्‍यूजिक (डीजे) बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही आयोजकों को खुद ही बाउंसर, वालेंटियर, सुरक्षा गार्ड तैनात करना होगा। गुरूवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले ने रास गरबा आयोजक समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन के सभाकक्ष में हुई बैठक में पटले ने रासगरबा आयोजकों को अपने-अपने आयोजन के संबंध में संबंधित थाना क्षेत्र में सूचना देने के साथ ही आयोजन स्थल पर प्रवेश के पूर्व सभी की जांच-पड़ताल भी करने को कहा।

एएसपी सिटी लखन पटले ने कहा कि रास-गरबा के दौरान डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। साउंड सिस्टम को हाईकोर्ट की गाइडलाइन के तहत निर्धारित डेसीमल,समय सीमा तक ही बजाया जा सकेगा। इसके बाद भी कोई डीजे का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही डीजे,साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया जायेगा।

क्षमता के अनुसार ही बांटे पास

आयोजकों के क्षमता के अनुरूप ही प्रवेश पास बांटने के निर्देश दिए गए, जिससे प्रवेश के दौरान विषम स्थिति निर्मित न हो। आयोजन स्थल में पार्किंग की प्रर्याप्त व्यवस्था भी होना चाहिए,ताकि सड़क पर वाहन पार्क न हो और जाम की शिकायत न आए। रासगरबा के दौरान किसी भी प्रकार की फुहड़ता का प्रदर्शन और नशे का सेवन नही होना चाहिए। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय तरीके से आयोजित हो।

 

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