बस्तर में हेडमास्टर पदोन्नति पर हाईकोर्ट का स्टे, पुराने नियमों पर जारी आदेश पर रोक

बिलासपुर। बस्तर संभाग में हेडमास्टर पदोन्नति से जुड़े 23 मार्च 2026 के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया कि पदोन्नति आदेश पुराने 2019 के नियमों के आधार पर जारी किया गया, जबकि 13 फरवरी 2026 से नई पदोन्नति नियमावली लागू हो चुकी थी।

दुर्गेश कुमार कश्यप सहित अन्य शिक्षकों ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2026 के नियमों के अनुसार TET अनिवार्य है, जबकि पदोन्नति पाने वाले कई शिक्षक TET पास नहीं हैं।

कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद पदोन्नति आदेश के संचालन और क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई तक हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक रहेगी और नई नियमावली के अनुसार ही आगे की कार्रवाई होने की संभावना है।

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