अमित बघेल को हाईकोर्ट से 3 महीने की अंतरिम जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत वीआईपी चौक स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ और उससे जुड़े विवाद के मामले में दी गई है।
मामले में रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थानों में कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अमित बघेल को 3 महीने की अंतरिम जमानत दी और शर्त रखी कि इस अवधि में वे रायपुर जिले की सीमा के भीतर निवास नहीं करेंगे। हालांकि अदालत में पेशी के लिए उन्हें जिले में आने की अनुमति रहेगी।
26 अक्टूबर 2025 को वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने के बाद अमित बघेल मौके पर पहुंचे थे, जहां उनके समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। प्रदर्शन के दौरान अग्रवाल समाज और सिंधी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप के बाद कई जिलों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।





