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अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. सोमवार को हाई कोर्ट में CBI से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है.जमानत पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

खासबात ये है कि केजरीवाल ने सीबीआई से जुड़े मामले में जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं कर सीधा दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. पिछली सुनवाई पर CBI ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन CM केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाई कोर्ट आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने CBI को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई के लिए आज का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को मिल चुकी है राहत

इससे पहले केजरीवाल को ED मामले में सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में CM केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उसे अवैध बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उठाए गए कानूनी सवालों को देखने के लिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया था. इसके बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया था.

अगर दिल्ली हाई कोर्ट से CBI मामले में केजरीवाल को राहत मिलती है तो उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा. सीएम केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मुख्य आरोपी हैं. अब देखना होगा कि अदालत आज क्या फैसला सुनाती है. दिल्ली की आबकारी में कथित घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद न्यायिक हिरासत से ही 26 जून को CBI ने गिरफ्तार किया था. केजरीवाल 26 से 29 जून तक CBI की कस्टडी में रहे थे. फिलहाल अरविंद केजरीवाल दोनों ही मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी ने केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

वहीं, दिल्ली हा ईकोर्ट ने सोमवार को ईडी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए 7 अगस्त की तारीख तय की, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को चुनौती दी गई है. यह याचिका अब रद्द हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई. जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की एकल पीठ को केजरीवाल के वकील ने बताया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने रविवार रात करीब 11 बजे उन्हें अपने जवाब की एक प्रति सौंपी है और उन्हें इसका जवाब देने के लिए समय चाहिए.

वकील ने कोर्ट को यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 12 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी और जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय मांगा था. कोर्ट ने केजरीवाल को दो सप्ताह का समय दिया और मामले को 7 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया. केजरीवाल को 20 जून को एक ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी. हालांकि, ईडी ने अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जिसमें कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट का आदेश अनुचित, एकतरफा और गलत था. साथ ही साथ निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे.

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