नई दिल्ली: थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे. राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल बांड को मंजूर करते हुए उनको रिहा करने का आदेश जारी कर दिया. शुक्रवार सुबह दिल्ली के कथित शराब घोटाले के CBI केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी.
जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान केजरीवाल केस की मेरिट पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेंगे. वे ट्रायल कोर्ट में पूरा सहयोग करेंगे. ईडी केस में जमानत की जो शर्तें लगाई गई थी, वो सीबीआई के केस में भी लागू होगा.
AAP ऑफिस में जश्न का माहौलः केजरीवाल की जमानत की सूचना के बाद AAP कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. पार्टी ऑफिस में नेता एक-दूसरे को मिठाई खिलाते नजर आए. शाम में दिल्ली स्थित ऑफिस में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे. वहां दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य AAP नेता भी मौजूद हैं.
AAP ने बताया सत्य की शक्ति की जीतः केजरीवाल की रिहाई को AAP ने सत्य की शक्ति की जीत बताया. केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि “AAP परिवार को बधाई. मजबूत बने रहने के लिए बधाई. हमारे अन्य नेताओं की जल्द रिहाई की भी कामना करती हूं.” वहीं, मनीष सिसोदिया ने कहा, “झूठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है. एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुक़ाबले मजबूत कर दिया था.”
CBI गिरफ्तारी को कोर्ट ने बताया सहीः वहीं, CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सीबीआई ने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है. जमानत नियम है और जेल अपवाद. कोर्ट को ये जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल के पहले की प्रक्रिया किसी के लिए सजा न बने. कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक महत्वपूर्ण जांच एजेंसी और उसकी छवि ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जांच ठीक से नहीं हो रही है. छवि काफी महत्वपूर्ण है. सीबीआई के मामले में काफी देर से गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण है.
26 जून को CBI ने किया था गिरफ्तारः सीबीआई ने 26 जून 2024 को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. उसके पहले ईडी ने 21 मार्च 2024 की देर शाम को उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. ED केस में सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी. लेकिन वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. क्योंकि CBI केस में उनको जमानत नहीं मिली थी.