छत्तीसगढ

धमतरी में छात्रों को सड़क सुरक्षा के नियमों से किया अवगत, दुर्घटनाओं से बचने के उपाय बताए

धमतरी। पुलिस अधीक्षक द्वारा सड़क सुरक्षा को बढावा देने के साथ यातायात नियमों के प्रति छात्र-छात्राओं को जागरूक करने के निर्देश पर धमतरी पुलिस यातायात स्टॉफ द्वारा बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय धमतरी के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ग्राम मथुराडीह में लगाये गये सात दिवसीय विशेष शिविर में उपस्थित छात्र-छात्राओं शिक्षकगणों को यातायात को पारिभाषित कर मैनुअल एव विद्Also Read – संत के बयान पर कांग्रेस नेता बोले, पीएम मोदी से शुरुआत होती तो अच्छा संदेश जाता कि जब सिग्नल में लगे लाईट हरी हो तो इसका मतलब हमें आगे बढना है, लाईट जब पीली हो तब स्टाप लाईन में वाहन को चालू कर तैयार होना है, या आप स्टाप लाईन से आगे बढ़ गयें हो तो तेजगति से रोड क्रास कर लेना है, लाल लाईट जलने पर स्टाप लाईन में वाहन रोक कर खड़े होना है, वाहन हमेशा स्टाप लाईन पर ही खडे करे, जेब्रा क्रासिंग पर वाहन ना खड़े करे यह लाईन पैदल रोड क्रास करने वाले के लिये बनाया गया है। इसी प्रकार मार्ग में चलने के नियमों से अवगत कराते हुए बताया गया कि हमेशा बांये चलना चाहिए, एक के पीछे एक कम से चलना चाहिए झुंड में नही चलना चाहिये, हमेशा सतर्क रहते हुए चलना चाहिए, मोबाईल, हेडफोन का प्रयोग नही करना चाहिए, तीन सवारी कभी भी न चले, बिना हेलमेट के वाहन ना चलाये, बिना लायसेंस के वाहन ना चलायें, नाबालिक बच्चें वाहन ना चलायें, दोस्तों के साथ गति मुकाबला ना करें आदि जानकारी दी गई।

इसी कम में दुर्घटना के मुख्य कारणों से अवगत कराते हुए बताया गया कि सर्वाधिक सड़क दुर्घटना तेजगति वाहन चलाने, असावधानीपूर्वक ओवरटेकिंग करने, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाने,से होती है, साथ ही छात्र-छात्राओं को गोल्डन ऑवर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर, सफर के दौरान सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति मिलने पर हरसंभव मदद करते हुए अस्पताल पहुंचाकर नेक इंसान बनने बताकर ड्रायविंग लायसेंस बनाने के प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इसी कम में छात्र-छात्राओं को मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं व जुर्माना राशि से अवगत कराते हुए बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति बिना लायसेंस के वाहन चलाता है, तो 1000/- रू जुर्माना, ओवरस्पीड से चलने वाले पर 500/- से 1000/- रू, दोपहिया में तीन सवारी चलने पर 300/- से 1000/- रू, इसी प्रकार नाबालिक द्वारा वाहन चालन करने पर अभिभावक पर 1000/- रू जुर्माना लगाया जाता है, आदि बताकर यातायात नियमों का पालन करने व अपने परिजन, रिश्तेदारों और पड़ौसियों को भी यातायात नियमों का पालन हेतु प्रेरित करने बताया।

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