MP में हाईस्कूल शिक्षक भर्ती नियमों में होगा संशोधन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश…

जबलपुर। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को हाईस्कूल शिक्षक भर्ती नियमों में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए दो दिन की मोहलत दी गई है। मामला आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट से संबंधित है। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने यह निर्देश दिए। मामले पर अगली सुनवाई 18 दिसंबर को निर्धारित की गई है। हरदा निवासी शिवानी शाह सहित अलग-अलग जिलों से कई उम्मीदवारों ने याचिकाएं दायर की हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी कि 17 हजार से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन केवल 12 हजार पदों पर ही नियुक्तियां की गईं हैं। शेष पांच हजार पद रिक्त हैं। डीपीआइ ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि 448 शिक्षक हैं, जिनकी स्नातकोत्तर (पीजी) की अंकसूची में 45 प्रतिशत से अधिक तथा 50 प्रतिशत से कम अंक हैं। इनकी अंकसूची में द्वितीय क्षेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति दी गई है। दलील दी गई कि याचिकाकर्ताओं के अंक 50 प्रतिशत से कम तथा 45 प्रतिशत से अधिक हैं लेकिन उनकी अंकसूची में तृतीय श्रेणी लिखा होने के कारण नियुक्ति नहीं दी गई।

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