MP High Court का निर्मला सप्रे को नोटिस- क्यों न आपकी विधायकी निरस्त कर दें..
इंदौर। बीना विधायक निर्मला सप्रे की विधायकी निरस्त करने की मांग करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार द्वारा प्रस्तुत याचिका पर हाई कोर्ट आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
इस मामले में कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर और विधायक निर्मला सप्रे को नोटिस जारी किया है। याचिका में सिंघार ने कहा है कि बीना से विधायक सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी।
इस संबंध में सिंघार ने मप्र विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्रसिंह तोमर के समक्ष एक याचिका सप्रे की विधायकी निरस्त करने की गुहार लगाते हुए दायर की थी, लेकिन अध्यक्ष ने अब तक इसका निराकरण नहीं किया। इससे व्यथित होकर हाई कोर्ट की शरण लेना पड़ी है।
शीतकालीन सत्र से पहले निरस्त की जाए विधायकी
याचिका में मांग की गई है कि सप्रे की विधानसभा सदस्यता शीतकालीन सत्र से पहले निरस्त की जाए। याचिका में यह भी कहा है कि संविधान की अनुसूची 10 के अनुसार अगर कोई विधायक दल बदलता है, उसकी विधानसभा से सदस्यता निरस्त की जानी चाहिए। अगर दल-बदल के बाद भी ऐसे व्यक्ति को विधायक बने रहना है तो उसे फिर से चुनाव लड़ना पड़ता है।
इधर… अवैध कालोनी मामले में कॉलोनाइजर पर केस
इंदौर में बगैर शासकीय अनुमति के कॉलोनी काटकर भूखंड बेचने के मामले में तेजाजी नगर पुलिस ने कॉलोनाइजर पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जिला प्रशासन द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच कर नगर निगम के उपयंत्री सत्येंद्रसिंह राजपूत द्वारा पुलिस को प्रतिवेदन सौंपा गया। शनिवार रात पुलिस ने कॉलोनाइजर बसंत नाथुलाल बागड़ी निवासी दुर्गानगर पालदा पर मप्र नगर पालिका अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया।
व्यवसायी से धोखाधड़ी कर्मचारी पर प्रकरण दर्ज
एमजी रोड पुलिस ने भाजपा नेता नंदकिशोर पांचाल (नंदलालपुरा) के बेटे मनोज की शिकायत पर कर्मचारी दुर्गेश मेहर के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। मनोज का विश्वकर्मा गृह उद्योग पांचाल मसाला के नाम से व्यवसाय है। आरोपित दुर्गेश ने नौकरी छोड़ दी व कारखाना की फर्जी सील बना ली। जिला कोर्ट में परिवाद दायर कर मनोज ने शनिवार को एफआईआर दर्ज करवाई।