सड़क पर उतरे डीएड अभ्यर्थी, SC के आदेश का पालन कर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए न्याय यात्रा
छत्तीसगढ़। आज मंगलवार को दोपहर तीन बजे कबीरधाम जिले में डीएड अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए न्याय यात्रा निकाले है। इन अभ्यर्थियों ने कलेक्टोरेट में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 का विज्ञापन चार मई 2023 को जारी किया गया था। डीएड अभ्यर्थियों ने 30 दिवस के भीतर परीक्षा पूर्व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका (WPS 3541/2023) दायर कर चैलेंज किया था।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी डीएड V/Sबीएड विवाद का फैसला जनवरी 2023 में सुरक्षित कर लिया गया था। इसका फैसला 11 अगस्त 2023 को आया। इस फैसले के अनुसार बीएड डिग्री को सहायक शिक्षक पद के लिए असंवैधानिक घोषित किया। इसके पालनार्थ में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को केवल डीएड अभ्यर्थियों का काउंसिलिंग में भाग लेने का आदेश पारित किया था,जिसे बीएड डिग्री धारकों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस पर अंतरिम आदेश अनुसार बीएड डिग्री धारकों का काउंसिलिंग व नियुक्ति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन सुप्रीम कोर्ट ने रखा।
अंतिम फैसला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दो अप्रैल 2024 को दिया,जिसके अनुसार सहायक शिक्षक पद पर बीएड डिग्री धारक के स्थान पर केवल डीएड धारक की 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति का अंतिम आदेश पारित किया। हाईकोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध बीएड डिग्री धारकों ने 6 याचिका व छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट मे चैलेंज किया।28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिका खारिज कर डीएड के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट के फैसले को पूर्णतः सही ठहराते हुए इस विवाद को अंतिम रूप से निस्तारित कर फैसले को जल्द पालन करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को दिया है।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश को 6 महीने व सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक महीना होने को है। इस फैसले पर शिक्षा विभाग व सरकार द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे पीड़ित डीएड अभ्यर्थी न्याय के लिए यात्रा निकालकर विभाग व सरकार से नियुक्ति की गुहार लगा रहे है। सालभर से न्यायालय में लड़े है, जीत कर आज भी नियुक्ति के लिए सड़क पर खड़े है। अभ्यर्थियों ने जल्द से जल्द सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति देने की मांग किया है।