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बंगाल विधानसभा में पेश हुआ एंटी-रेप बिल, 10 दिन में मौत की सजा का प्रावधान 

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर संग रेप-मर्डर केस को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन जारी है. आज मंगलवार को भी कोलकाता में जूनियर डॉक्टर लालबाजार इलाके में धरना स्थल पर बैठे हैं. ये लोग 9 अगस्त को हुई घटना के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं. इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इस विशेष सत्र के दूसरे दिन आज एंटी रेप बिल पेश किया गया. इस बिल में रेप के दोषी को 10 दिनों के भीतर मौत की सजा देने का प्रावधान है. इसके अलावा इसमें रेप और गैंगरेप के दोषियों के लिए बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा का भी प्रस्ताव है.

ममता बनर्जी ने कहा कि अगर राजभवन से इस विधेयक को पास नहीं किया गया तो वह विरोध-प्रदर्शन करेंगी. जानकारी के मुताबिक ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024’ नाम से पेश इस विधेयक का उद्देश्य रेप और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना है. बता दें, राज्य के कानून मंत्री मलय घटक सदन में इस विधेयक को पेश करेंगे.

जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी इस बिल का समर्थन कर रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हमारी पार्टी ने इस बिल को समर्थन देने का फैसला किया है, लेकिन हम लोग अपनी मांग पर अभी भी अड़े हैं. हमारी मांग है कि घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा दें.

इससे पहले कोलकाता में एक छात्र संघ ने इस घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया था, जिसमें करीब 6 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे. वहीं, विरोध-प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े.

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