मध्यप्रदेश
बकरा-बाटी खाने में पानी पिलाने पर हत्या करने वाले तीन आरोपितों को 10 वर्ष का कारावास..
कन्नौद। बकरा-बाटी खाने के दौरान पानी पिलाने की मामूली बात पर हुए विवाद में एक युवक की हत्या करने के साढ़े तीन साल पुराने मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड किया गया है।
अपर लोक अभियोजक दीप कुमार पटवा ने बताया 19 मई 2021 की शाम को विनोद पुत्र देवीलाल कोरकू निवासी डेहरी द्वारा बकरे की मान कड़ाई कुंडिया के जंगल में देने से वह तथा उसका बड़ा भाई राधेश्याम एवं विजय पुत्र मगन कोरकू तथा अजय पुत्र रमेश कोरकू भी कार्यक्रम में गये थे।
- यहां गजराज कोरकू, दलपत कोरकू भी गये थे तथा ग्राम डेहरी के अनिल पुत्र कालू, सुनील पुत्र कालू एवं सुरेश पुत्र कालू निवासी डेहरी के भी कार्यकम में गये थे।
- शाम के समय बकरा-बाटी खाते समय अनिल ने विजय को जबरदस्ती स्टील के लोटे में पानी पिलाया, विजय ने मना किया और खड़ा हो गया, तो अनिल व उसके भाई सुनील व सुरेश ने मिलकर विजय को बुरी तरह से पीटा।
- विजय के सीने, सिर, पेट पर अंदरूनी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। विजय की हत्या करने के बाद आरोपित अनिल, सुनील, सुरेश सभी निवासी ग्राम डेहरी वहां से भाग गए।
- कांटाफोड़ पुलिस ने आरोपितों पर हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित निगम ने फैसला सुनाया।
- अर्थदंड नहीं भरने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में विशेष सहयोग पुलिस कोर्ट मुंशी राजपाल सिंह ठाकुर का रहा।