छत्तीसगढ

प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी डॉक्टर नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी डॉक्टरों के लिए नया निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार वे अब निजी अस्पतालों या नर्सिंग होम में प्रेक्टिस नहीं कर पाएंगे। इस निर्देश में सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रेक्टिस की अनुमति दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ। वे निजी प्रेक्टिस ड्यूटी के दौरान नहीं कर सकते।

इस आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और सरकारी चिकित्सकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए एक सख्त दिशा-निर्देश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी चिकित्सकों को सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।

 

बता दें कि, कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डाक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने जारी किया था। आदेश के मुताबिक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वे अपने ड्यूटी पूरी करने के बाद निजी​​​ प्रैक्टिस कर सकेंगे। विशेष सचिव ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा आदेश कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश में कहा गया है कि, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डाक्टरों को निजी प्रेक्टिस करने की छूट रहेगी, परंतु केवल कर्तव्य की अवधि के बाहर की जा सकेगी। उन्हें नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रेक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में कहा गया है कि, निर्देशों का कड़ाई से पालन करने किया जाए। उल्लेखनीय है कि, कुछ दिनों पहले ऐसा ही आदेश सरकारी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डाक्टरों के लिए भी संचालक चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल ने जारी किया था।

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