राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज 

राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज 

बांग्लोदश। बांग्लादेश में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुए इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका बांग्लादेश के चटगांव मेट्रोपोलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने खारि़ज कर दी।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि चिन्मय दास के पास किसी वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं इसीलिए उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई। आपको बता दे कि राजद्रोह के मामले में चिन्मय दास की गिरफ्तारी 25 नवंबर को हुई थी।  ब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 2 जनवरी को होगी। तब तक उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। 

कोर्ट में  वकील पर हमले की कोशिश

न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए चिन्मय दास के वकील  रवींद्र घोष ने कहा कि उन्होंने चटगांव अदालत में चिन्मय दास की जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन किया था।  लेकिन उसी समय 30 वकील अदालत की अनुमति के बिना अंदर घुस आये उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। उन्होने कहा, कि वो सारे वकील उसे इस्कॉन एजेंट, चिन्मय का एजेंट कहकर चिढ़ाते थे।   

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