कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला: कोर्ट ने छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा
नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर के राउज आईएएस स्टडी सर्कल में तीन छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने यह आदेश दिया. दरसअल बुधवार को सभी आरोपियों की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी. इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया.
इससे पहले कोर्ट ने 31 अगस्त को इन आरोपियों को बुधवार तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था. दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को राउज स्टडी सर्कल के चारों सह मालिकों और कार चालक को गिरफ्तार किया था. वहीं 28 जुलाई को कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के अलावा बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. बता दें कि राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इसी लाइब्रेरी में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के पढ़ाई करते समय, अचानक आए पानी में फंसकर एक छात्र और दो छात्राओं की मौत हो गई थी.