छत्तीसगढ

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी में हड़कंप: भ्रष्टाचार के मामलों में नई रणनीति

रायपुर। देश की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दिल्ली मुख्यालय ने अपने सभी मातहत मैदानी आफिसों को एक अहम निर्देश जारी किया है।

ईडी का सब जोनल आफिस रायपुर में भी है । ताजा निर्देश के मुताबिक कोई फील्ड आफिस भ्रष्टाचार के मामलों में पीएमएलए की धारा 120 बी के तहत अपराध दर्ज नहीं करेंगे। इन मामलों को पहले मुख्यालय भेजना होगा। ।

जहां परीक्षण के बाद मामले दर्ज किए जाएंगे। यह निर्णय हाल में एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश पर लिया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के भी कुछ मामलों में पूछताछ और गिरफ्तारी के तौर तरीकों पर एजेंसी को घेरा था।

ईडी ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज करते समय केवल “आपराधिक साजिश” के प्रावधानों पर भरोसा न करें, बल्कि पीएमएलए की 66 (2) जैसी और धाराएं भी जोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अदालत की जांच में टिक सकें।

यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट सहित हाल के अदालती फैसलों के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि आईपीसी की धारा 120-बी (अब बीएनएस की धारा 61 (2)) पीएमएलए अधिनियम के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए एक स्टैंडअलोन विधेय अपराध नहीं हो सकती है।

अदालतों ने छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार सहित महत्वपूर्ण आरोपियों के खिलाफ मामले रद्द कर दिए। इसके चलते ईडी की रणनीति में बदलाव आया है।

ईडी ने अपने जांचकर्ताओं से पीएमएलए की धारा 66 (2) के प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए कहा है, जो किसी अपराध के बारे में पुलिस या सीमा शुल्क जैसी समर्पित एजेंसी के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति देता है, जिसके आधार पर एजेंसी नई एफआईआर दर्ज कर सकती है।

अपना मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज कर सकती है. यह निर्देश दिया गया है कि मजबूत मामला बनाने के लिए, कानून की अन्य धाराएं जो पीएमएलए की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें ईडी एफआईआर में लागू किया जाना चाहिए।

 

 

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