छत्तीसगढ

पति से भरण-पोषण की मांग पर महिला को समाज से बहिष्कृत, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

रायपुर:सामाजिक बहिष्कार मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसपी और समाज के संभागीय अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। मामला कांकेर का है, जहां पति से बच्चे के भरन पोषण का हक मांगने पर समाज के लोगों ने परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया था। समाज से बहिष्कार का दंश झेल रही एक महिला और उसकी छोटी सी बच्ची समाज में शामिल होने और न्याय की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

महिला की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कांकेर के कलेक्टर , एसपी और डडसेना कलार समाज के संभागीय अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जानकारी के मुताबिक कांकेर के ढेकुना गांव की रहने वाली मुनिका जैन की शादी लखनपुरी गढ़िया पारा के रहने वाले राजेश्वर कुमार जैन से हुई थी।

राजेश्वर जैन ITBP में चाइना बॉर्डर में पदस्थ है। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति – पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा इतना बढ़ा कि मामला थाना पहुंच गया। पत्नी ने पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया साथ ही अपने और बच्ची के लिए भरण पोषण की मांग की। इसी मुद्दे पर कलार समाज ने गांव के सरपंच समेत समाज के लोगों ने गांव में बैठक की।समाज के लोगों ने मुनिका और उसके पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। समाज से बहिष्कृत होने के बाद से मुनिका और उसके परिवार पर मुसीबतों की झड़ी लग गई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुनिका की बहन से शादी के लिए आने वाले रिश्तों को भी तोड़ दिया जा रहा है। इस सबसे परेशान मुनिका न्याय की गुहार लगाते हुए हाईकोर्ट की शरण पहुंची। प्रारंभिक सुनवाई में ही हाईकोर्ट ने कांकेर के कलेक्टर एसपी और डडसेना कलार समाज के संभागीय अध्यक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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