बाहुबली अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत, AK 47 मामले में पटना हाईकोर्ट ने किया बरी
पटना: मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है. न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की अदालत ने उनके घर से एके 47 राइफल, कारतूस और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी मामले में बरी किया है. वरीय अधिवक्ता पीएन शाही ने अनंत कुमार सिंह और अजय कुमार मिश्र ने सरकार की ओर से कोर्ट के सामने पक्ष रखा.
क्या था मामला?: 24 जून 2015, पूर्व विधायक अनंत सिंह के पटना स्थित मॉल रोड के आवास से इंसास राइफल, मैगजीन और बुलेट प्रूफ जैकेट की कथित बरामदगी हुई थी. साथ ही पटना स्थिक उनके पैतृक घर से एके 47 राइफल, गोलियां और 2 ग्रेनेड की कथित बरामदगी हुई थी
कब जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह?: इस बीच पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व बाहुबली विधायक की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि वे जेल से कब बाहर आएंगे
कौन हैं अनंत सिंह?: आपको बताएं कि अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं. वह निर्दलीय, जेडीयू और आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर लगातार जीतते रहे हैं. आर्म्स एक्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी पत्नी नीलम देवी ने आरजेडी के सिंबल पर उपचुनाव जीता है. हालांकि इसी साल जनवरी में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर सरकाई बनाई थी, तब विश्वास मत के दौरान नीलम देवी ने भी पाला बदल लिया था.
पैरौल पर बाहर आए थे अनंत: लोकसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह को 2 हफ्ते के लिए पैरोल मिली थी. विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अनंत सिंह की बाहुबली छवि का लाभ लेने का आरोप लगाया था. हालांकि चुनाव के दौरान उन्होंने जेडीयू कैंडिडेट ललन सिंह के लिए कोई प्रचार तो नहीं किया था लेकिन वह खुलेआम उनको अपना समर्थन देने की बात करते रहे थे. चुनाव में ललन सिंह की जीत हुई थी. वहीं जेल वापस जाने के दौरान अनंत सिंह ने दावा किया था कि डेढ़ महीने बाद वह हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे.