कोरिया। सरकारी पट्टे की जमीन की कूटरचना कर रजिस्ट्री करवाने के मामले में आंख मूंदने वाली तत्कालीन पटवारी रानू कुर्रे को निलंबित कर दिया गया है। पटवारी रानू ने इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी जानकारी छुपाई। प्रारंभिक जांच में मामला सही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। इसके अलावा विभागीय जांच के आदेश अलग से दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार ग्राम मुरमाए तहसील पटना में शासकीय पट्टे की भूमि से संबंधित दस्तावेज में कूटरचना कर बैनामा रजिस्ट्री कराई गई। मामले में जांच के बाद तत्कालीन पटवारी हलका नंबर-9 में पदस्थ रानू कुर्रे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जांच में यह पाया गया कि शासकीय पट्टे से मिली भूमि खसरा नंबर 432/2 की विक्रय अनुमति के लिए चौहद्दी में अतिरिक्त लेखन किया गया था। उसी के आधार पर कूटरचना कर भूमि का बैनामा पंजीयन कराया गया।
शिकायत की जांच में आरोप आंशिक रूप से सही पाए गए। पटवारी रानू को इस कूटरचना की जानकारी होने के बावजूद न प्राथमिकी दर्ज कराई गई। और न ही मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। महिला पटवारी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमए 1965 के नियम 3 का उल्लंघन मान मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पर पटवारी ने तय समय सीमा के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। जिससे जिला प्रशासन ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय सोनहत निर्धारित किया गया है। साथ ही पटवारी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए है।