बिजली चोरी के प्रकरणों में चार करोड़ की छूट,जमा हुए छह करोड़
भोपाल। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली चोरी, अनियमितताओं के 12 हजार प्रकरणों में करीब चार करोड़ रुपये की छूट दी है।इस छूट का कंपनी को यह फायदा हुआ कि लभग 10 करोड़ से अधिक की राशि उपभोक्ताओं ने जमा कराई है।यह समझौता शनिवार को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान हुए हैं जिनमें कंपनी ने नियमानुसार छूट देते हुए प्रकरणों का निराकरण कराया है।।
बिजली कंपनी ने बताया कि भोपाल और ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में बिजली संबंधी 12 हजार 358 प्रकरणों का निराकरण करते हुए उपभोक्ताओं को चार करोड़ 45 लाख 46 हजार रुपये की छूट दी गई है। लोक अदालत में लिटिगेशन और प्रिलिगेटशन के कुल सात हजार 885 मामलों में दो करोड़ 78 लाख 83 हजार की छूूट दी गई।
जिससे उपभोक्ताओं ने छह करोड़ 10 लाख 60 हजार रुपये जमा कराए हैं।इसी तरह ग्वालियर संभाग में कुल चार हजार 473 मामलों में एक करोड़ 66 लाख 82 हजार की छूट प्रदान करते हुए तीन करोड़ 93 लाख 39 हजार की राशि जमा कराई गई है।इस तरह कंपनी ने अपने कार्यक्षेत्र में लोक अदालत के दौरान कुल 20 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक के प्रकरणों का समाधान किया है।